इंटरनेट डेस्क। पीएफ खाताधारक अब अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से एक लाख तक निकाल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने निकासी के नियम में बदलाव कर पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है।
खबरों के अनुसार, ईपीएफओ ने अब अकाउंट होल्डर को अब अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से निकासी की सीमा को डबल कर दिया है। पहले इसकी सीमा केवल 50,000 रुपए तक ही थी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से इलाज के लिए पैसों की निकासी के संबंध में किया गया नया बदलाव लागू हो चुका है। इसे 16 अप्रैल 2024 से ही लागू किया जा चुका है।
ईपीएफओ ने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से इस संबंध में अनुमति मिलते ही इस बदलाव को लागू कर दिया है। अब खाताधारक को गंभीर बीमारी या विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों में इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का समाना नहीं करना पडे़गा।
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