राजस्थान का मूलनिवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये ,How To Apply Bonafide Certificate in Rajasthan
राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र
सेवा किस के द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार के द्वारा |
सेवा का आवेदन | ईमित्र सेवा केंद्र के द्वारा |
लाभ | राजस्थान की जनता को |
अधिकारिक website | https://emitra.rajasthan.gov.in/ |
यह दस्तावेज आपको राजस्थान का मूलनिवासी होने का प्रमाण देता है अर्थात जब आप किसी भी जिले या राज्य में पूर्ण रूप से स्थाई निवास करते है और निवास करते हुए आपको कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो गए हो तो ही ये दस्तावेज आप बनवा सकते हो
राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के लाभ
- मूलनिवास प्रमाण पत्र नागरिक का एक मुख्य पहचान प्रमाण पत्र है
- राजस्थान का कोई भी व्यक्ति और किसी भी जाती का नागरिक राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को जिन्हें मूलनिवास प्रमाण पत्र अध्ययन के लिए चाहिए उन्हें अपने माता पिता के दस्तावेज के अनुसार आवेदन कर प्रमाण पत्र बनवा सकते है
- महिला अन्य किसी राज्य की निवासी है और उसकी शादी राजस्थान के किसी नागरिक से हुई है तो वह महिला भी अपने पति के आधार पर अपना rajasthan mool niwas praman patra बनवा सकती है उसके लिए 10 वर्ष का प्रमाण लागू नहीं है
राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के उदेश्य
- राजस्थान के निवासी अगर अपने राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके पास राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अगर मूलनिवास प्रमाण पत्र होगा तो सरकारी सेवाओ का लाभ आसानी से मिल जायेगा
- जब विद्यार्थी हाई स्कूल पास करते है और उसके बाद वो अपने आगे की पढाई के लिए कॉलेज में दाखिला ललेने के लिए आवेदन करते है तो वंहा सबसे पहले मूलनिवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है
राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान के नागरिक अगर अपना मूलनिवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है
- मूलनिवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र
- परिवार का जन आधार कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज
- पुराना मूलनिवास प्रमाण पत्र
- पिता का मूलनिवास
- नागरिक का 10 वर्ष निवास का दस्तावेज
- परिवार का राशन कार्ड
- माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र
राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र शादी शुदा महिला का कैसे बनाये
अगर महिला किसी अन्य राज्य की है और उसकी शादी राजस्थान की किसी व्यक्ति से हुई है और उसे अपने मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो वो महिला अपने पति के दस्तावेज लगा कर अपना राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है उसके लिए 10 वर्ष निवास होना अनिवार्य नहीं है वो महिला अपना आवेदन करके मूलनिवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है
जस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे
राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है पहले राजस्थान के नागरिक ऑफलाइन भी आवेदन करके बनवा सकते थे और किसी और विशेष परिस्थिति में तहसीलदार चाहे तो राजस्थान मूलनिवास प्रमाण पत्र जारी कर सकते है और इसके अलावा आप ऑनलाइन घर बेठे भी moolniwas praman patra के लिए आवेदन नहीं कर सकते है
Bonafide Certificate Or Rajasthan Domicile Certificate Online बनवाने के लिए आपको emitra से मूलनिवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र लाना होगा उसमे मांगी गई सारी जानकारी दिखाई देगी जिसे जिस तरह माँगा गया है उसी प्रकार से आपको भरनी है उसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ आपको आवश्यक दस्तावेज जिनकी लिस्ट ऊपर आपको दी गई है वो फॉर्म के साथ सलग्न करने होंगे आवेदन के साथ दस्तावेज सलग्न करने के बाद आपको आवेदन पत्र को अपने नजदीकी ईमित्र सेवा केंद्र पर जमा करवाना होगा
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सेवा का आवेदन | ईमित्र सेवा केंद्र के द्वारा |
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