Lok Sabha Elections: अब लगा दिया गया है ये प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 को लेकर जमकर तैयारियां की जा रही हैं। आयोग की ओर से कई प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

अब आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कवरेज के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

दोषी को हो सकती है दो साल की सजा
आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयोग के अनुसार चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जायेगा।

PC: jagranjosh

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *